क्या मंत्री , आपदा प्रबंध्न विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-1. क्या यह बात सही है कि भारत सरकार की गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-32-34/2005 एन.पी.एम.-1 दिनांक-27.06.2007 के आलोक में प्रधान सचिव आपदा प्रबंध्न विभाग ने दिनांक-12.01.2009 द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने के स्थिति में अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान हेतु सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाध्किारी को दिशा निर्देश जारी की गई थी2. क्या यह बात सही है कि बैकुण्ठपुर प्रखण्ड के प्यारेपुर पंचायत के निखिल कुमार, सुजित कुमार, सुमित कुमार संजित कुमार का दिनांक 26.08.2024 को गंडक नदी में डुबने से मृत्यु हो गई, तथा बरौली प्रखण्ड के पंचायत सलेमपुर निवासी मोहन शाही के सुपुत्र सत्यम शाही का दिनांक 28.07.2024 को गंडक नदी में नहाने के क्रम में डुबने से मृत्यु हो गई, जिनका शव एन.डी.आर.एफ टीम द्वारा बरामद नहीं किया जा सकायदि हाँ तो क्या सरकार मृतक के परिजानों को अनुदान राशि उपलब्ध् कराने का विचार रखती है ?