क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के संकल्प पत्र एवं उप सचिव के ज्ञापांक-11/वि 1-08/2013 (अंश-2) 1157 दिनांक-29.08.2020 के पैरा- 5 के आलोक में नियोजित शिक्षकों को ई0पी०एफ० स्कीम से अच्छादित करते हुए दिनांक-01.09.2020 से उनके वेतन से प्रति माह अंशदान के रूप में 1800 रूपए तथा राज्य सरकार का अंशदान 1800+150 रूपए शिक्षकों के ई0पी0एफ0 खाते में जमा करने का प्रावधान है;2. क्या यह बात सही है कि सिवान जिले के नियोजित शिक्षकों के वेतन से प्रतिमाह ई0पी0एफ अंशदान की कटौती होती ही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 11 माह की राशि शिक्षकों के वेतन से कटौती हुई है, परन्तु सरकार द्वारा अंशदान शिक्षकों के खाते में उक्त राशि जमा नहीं हुआ है;3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिले के लगभग 10 हजार नियोजित शिक्षकों के वेतन से अंशदान के रूप में की गई कटौती को ई0पी0एफ0 खाते में जमा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?