क्या मंत्री , विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि बिहार के अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतृ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है;2. क्या यह बात सही है कि अधिवक्ताओं के लिये सरकारी भुगतान पर ग्रुप बीमा और मेडिक्लैम बीमा योजना नहीं है;3. क्या यह बात सही है कि क्रियाशील अधिवक्ताओं को मृत्युपरांत कोई मुआवजा एवं जूनियर अधिवक्ताओं को कोई प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था नहीं है;4.यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक राज्य के अधिवक्ताओं को उक्त सुविधाएँ उपलव्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?