क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1.क्या यह बात सही है कि तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा, नालंदा के विरूद्ध वित्तीय नियमवाली के नियम-131 (घ) का उल्लंघन संबंधी मामले में प्रपत्र ‘क’ गठित करने का आदेश जिलाधिकारी, नालंदा द्वारा दिया गया है;2. क्या यह बात सही है कि उक्त पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित होने के उपरांत उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्रवाई अथवा सरकार को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई संबंधी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है;3.यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए सरकार को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई उनसे करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?