क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाले खरवार जाति के सदस्यों को वर्तमान में अनुसूचित जनजाति (ST) का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, जबकि पूर्व में यह निर्गत होता रहा है;(2) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा पत्र संख्या-11/आ0नि0-11-03/2024, दिनांक 19.09.2025 के माध्यम से जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि केवल खतियान नहीं, अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए लेकिन परिपत्र संख्या-673 दिनांक 08.03.2011 के अनुसार दस्तावेज नहीं होने पर स्थल निरीक्षण के आधार पर भी प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता था;(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार चनपटिया विधान सभा क्षेत्र में उक्त जाति प्रमाण-पत्र कबतक निर्गत कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?