क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-क्या यह बात सही है कि विशेष सचिव, कृषि भवन पटना में पिछले 07 वर्षो से एक ही स्थान एवं एक ही विभाग में प्रतिनियुक्त हैं, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार नियमानुसार प्रत्येक 03 वर्ष पर स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त पदाधिकारी का नियमानुसार अन्यत्र स्थानांतरण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?