क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-क्या यह बात सही है कि बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 की धारा-3 (ठ) परंतु के तहत राज्य सरकार को सक्षम प्राधिकारी के रूप में एक से अधिक पदाधिकारी अथवा प्राधिकारी को अधिसूचित करने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा पटना महानगर क्षेत्र के लिए अब तक सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित नहीं किए जाने का क्या औचित्य है,