क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 23-24 की योजना में वर्ष 2025 में वित्तीय नियमावली के नियम-131(घ) का उल्लंघन कर नालन्दा जिला में बेंच-डेस्क का क्रय एवं किसी खास एजेंसी को लाभ पहुॅचाने से संबंधित मामले में जाचोपरांत उप-विकास आयुक्त, नालन्दा द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में जिलाधिकारी, नालन्दा द्वारा तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एंव लेखा, नालन्दा के विरूद्ध प्रपत्र- ‘क’ गठित करने का आदेश दिया गया है; यदि हाँ तो क्या सरकार प्रपत्र ‘क’ गठित करते हुये दोषियों को चिन्हित कर उनसे वित्तीय अनियमितता की वसूली कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?