क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि मोतिहारी शहर में मनभरी कुंअर धर्मशाला एवं विवाह भवन जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, पटना द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष श्री अखिलेश जैन द्वारा दिनांक 05.08.2020 को 500 रूपये बकाया राशि जमा कराकर न्यास परिषद की संपत्ति घोषित कर तत्कालीन अध्यक्ष श्री रामकृपाल यादव द्वारा दिए गए आदेश वर्ष 2004 का अनुपालन करते हुए न्यास की संपत्ति संचालन हेतु नयी कमिटि बनाकर स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित करने का आदेश देते हुए स्थानीय अंचल अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ पर रोक लगाया था,यदि हाँ तो सरकार वर्तमान धार्मिक न्यास बोर्ड के मा0 अध्यक्ष श्री रणवीर नंदन द्वारा दो पूर्व अध्यक्ष के आदेश के विपरीत दिनांक 13/12/25 को आदेश देकर न्यास की परिसंपत्ति को भू-माफियाओं के प्रभाव में आकर जारी किये गये आदेश को रदद् करने का विचार रखती है ,यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?