क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल स्थित व्यवहार न्यायालय में विगत्त 20 वर्षों से ए पीपी (असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटरी) की नियुक्ति नहीं होने के कारण लम्बित वादों के निष्पादन में कठिनाई होती है यदि हाँ तो, सरकार उक्त व्यवहार न्यायालय में ए पीपी की नियुक्त कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?