क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-1. क्या यह बात सही है कि राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी एवं तृतीय पीढ़ी के उत्तराधिकारी को राज्य गृह विभाग द्वारा पहचान पत्र निर्गत करने का प्रावधान / योजना वर्तमान में नहीं है;2. क्या यह बात सही है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी भूमिगत स्वतंत्रता सेनानियों को अब तक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिला है ;3 . यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पहचान पत्र निर्गत करने तथा भूमिगत स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?