क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि राज्य में ‘गैरमजरूआ मालिक एवं ‘बकास्त’प्रकृति की भूमि की रजिस्ट्री निबंधन विभाग द्वारा की जा रही है, किंतु अंचल कार्यालयों में ऐसी भूमि के दाखिल-खारिज एवं रसीद काटने पर रोक है; यदि हाँ तो सरकार ऐसे काबिज रैयतों के हित में नामांतरण प्रक्रिया सरल बनाने तथा विशेष भूमि सर्वेक्षण में उनका हक सुरक्षित रखने हेतु दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?