क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1.क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत अमौर अंचल के मौजा-ज्ञानडोभ, खाता नं0-402, खेसरा नं0-1111 एवं 1363, रकबा-05 एकड़ 65 डी0, जमाबंदी नं0-898/1बीटी एक्ट के तहत सोहराब, पिता-श्री बुद्धु एवं अन्य को भू-वापसी हुआ है जिसका अंचल अमीन अमौर द्वारा उक्त भूमि की मापी दिनांक-10.01.2025, भू-मापी अभिलेख संख्या-151/2024-25 में शोहराब, पिता-बुद्धु एवं अन्य का दखल-कब्जा भी अपने रिपोर्ट में दर्शाया है लेकिन अंचल अधिकारी, अमौर अंचल अमीन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर,पूर्व से दखल जमीन पर ही बंदोबस्तधारियों को दखल देने में तुला हुआ है; यदि हाँ तो सरकार कबतक नियम का पालन ना करने पर अंचल अधिकारी,अमौर पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?