क्या मंत्री, शिक्षा विभाग याग बतलाने कि कृपा करेंगे कि:- 1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 1994,1999,2000 बैच के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को कटिहार जिला में प्रोन्नति से वंचित रखा गया है; 2. क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC No. 15610/2018 (राघवेंद्र शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) में पारित न्यायदेश के आलोक में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के ज्ञापांक 218/27.02.2023 द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को बेगूसराय, रोहतास, वैशाली, जमुई, जहानाबाद आदि जिलों में प्रोन्नति दी गई; 3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार कटिहार जिला के 1994, 1999, 2000 बैच के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?