क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-1.क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में किसान द्वारा अपने नाम से जमीन का कागजात उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही सरकार द्वारा देय डीजल अनुदान, कृषि अनुदान इत्यादि लाभ मिला पाता है;2.क्या यह बात सही है कि पूर्वजो के नाम से पैतृक जमीन का कागजात उतराधिकारी किसानों द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर उन्हेंअनुदान का लाभ नहीं मिल पाता है,3.यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक इससे संबंधित बनाये गये कम्प्यूटर एैप में सुधार करवाते हुये उतराधिकारी किसानों को भी अनुदान का लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?