क्या मंत्री, राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अंचल में रद्द किये गये जमीन का दाखिल खारिज के लिए डीसीएलार के कोर्ट में रैयतोको जाना पड़ता है जहाँ पर रैयतों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; यदि हाँ, तो सरकार अंचल में रद्द किये गये दाखिल खारिज के मामले को पुनः अंचल में ही दाखिल खारिज करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तोकबतक, नहीं, तो क्यों?