क्या मंत्री सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-1. क्या यह बात सहीं है कि बिहार सरकारी सोसायटी अधिनियम 1935 (यथा संसोधित 2008) के तहत निबंधित समिति यथा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिए के निर्वाचन परिणाम के उपरान्त अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के ग्यारह सदस्य निर्वाचन होता है ;2. क्या यह बात सहीं है कि पैक्स सदस्य बनने के लिए ऑन लाईन सदस्यता फार्म भरा जाता है, पर पैक्स अध्यक्ष की सहमति नहीं होने से सदस्यता से वंचित हो जाते है ;3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पैक्स सदस्य के लिए ऑफ-लाईन फार्म भरकर पैक्स अध्यक्ष के बिना अनुमति से सदस्य बनाने का विचार रखती है, हों तो कब तक नही तो क्यों ?