क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के नवादा सदर अंचल में जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा एल0ए0 केष नं0-11/82-83 में पुराना जमाबंदी नं0-134 खसरा नं0-490 नया जमाबंदी नं0-129 खाता नं0-122 खेसरा नं0-791 रकवा 29 डी0 जमीन जो राजकुमारी देवी पति सीता राम साव के नाम से था जिसका अधिग्रहण किया गया है,तथा कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल नवादा के द्वारा अधिग्रहित रकवा 29 डी0 जमीन का जमाबंदी जल संसाधन विभाग के नाम से कराने हेतु अंचल कार्यालय नवादा में दाखिल खारिज बाद सं0-9425/23-24 दाखिल किया गया है, परन्तु अंचलाधिकारी, नवादा सदर द्वारा रकवा 29 डी0 अधिग्रहित जमीन के स्थान पर मात्र 0.29 डी0 जमीन का ही जमाबंदी जल संसाधन विभाग के नाम से किया गया है, हाँ तो सरकार उपरोक्त वर्णित जमीन की जमाबंदी में सुधार करने एवं 0.29 डी0 जमीन करने वाले पदाधिकारीयों पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?