क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि क्या यह बात सही है किः-1. क्या यह बात सहीं है कि बिहार सरकारी सोसायटी अधिनियम 1935 (यथा संसोधित 2008) के तहत निबंधित समिति यथा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि० के निर्वाचन परिणाम के उपरान्त अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के ग्यारह सदस्य निर्वाचन होता है;2. क्या यह बात सहीं है कि पैक्स निर्वाचन होने के पश्चात विरोधी सदस्य द्वारा सात सदस्य से त्यागपत्र दिलाने के पश्चात पुनः निर्वाचन कराया जाता है, जिससे पुनः चुनाव कराने पर बेवजह चुनाव का खर्च बढ़ता है तथा आपस में मनमुटाव होता है;3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि० के निर्वाचन परिणाम के उपरान्त अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के ग्यारह सदस्य में जो भी सदस्य त्यागपत्र देते है, उस रिक्त सिट पर अकेले चुनाव कराने का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ।