क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें किः-1. क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा के ज्ञापांक-3425, दिनांक-18.12.2024 द्वारा नियम के विरूद्ध बाह्य एजेंसी से कार्यरत्त सहायक प्रबंधक तकनीकी (AMT) एवं कनीय प्रबंधक तकनिकी (JMT) की अवधि विस्तार की गई है, जबकि विस्तार करने का अधिकार सिर्फ राज्य परियोजना निदेशक, पटना को है;2. क्या यह बात सही है कि उक्त मामला के उजागर होने पर राज्य परियोजना निदेशक, पटना ने अपने पत्रांक-4835, दिनांक-23.12.2024 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा से स्पष्टीकरण की मांग की गई है;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियम के विरूद्ध कार्य करने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा पर उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?