क्या मंत्री , गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दरियापुर थाना में स्व0. सिपाही सं0-631 स्व. अम्बिका राय पदस्थापित थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 24.02.1980 को सेवाकाल में हो गयी;2. क्या यह बात सही है कि उक्त सिपाही की आश्रितों पत्नी के द्वारा अनुकम्पा के लिए 1980 ई0 में जो आवेदन दिया गया उसमें यह दर्शाया गया कि उनके पुत्र शील कुमार, पिता-स्व0 अम्बिका राय, ग्राम-पो0- कमरपुर, जिला-बक्सर अभी नाबालिक है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मेरे पुत्र को अनुकम्पा दी जाय;3. क्या यह बात सही है कि मृतक सिपाही की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी जिस कारण विभाग में आवेदन समर्पित करने के पश्चात् पावती रसीद नहीं ले पायी।4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मृत सिपाही के पुत्र श्री शील कुमार राय को अनुकम्पा पर बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?