क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1.क्या यह बात सही है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली-2012 की कंडिका 15 (च) (ii) यथा संशोधित नियमावली 2020 की कंडिका 16 (I) के अनुसार स्नातक योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों को 8 वर्षों की संतोषजनक सेवा उपरांत 50 प्रतिशत पदों पर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिए जाने का प्रावधान है; बावजूद समस्तीपुर जिले में स्नातक योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों का 18 वर्षों की संतोषजनक सेवा के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है; यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिले के नियोजित शिक्षकों को कब तक स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?