क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति. स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली-2012 की कंडिका 15 (च) (1) यथा संशोधित नियमावली 2020 की कंडिका 16 (II) के अनुसार नियोजित शिक्षकों को प्रथम 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा उपरांत अगले वेतन (स्नातक प्रशिक्षित के लिये निर्धारित) में प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान है; बावजूद समस्तीपुर जिले में नियोजित शिक्षकों का 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के उपरांत वेतन उन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है; यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिले के नियोजित शिक्षकों को वेतन उन्नति का लाभ कब तक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?