क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें किः-1. क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत बरबीघा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खोजागाछी में तीन शिक्षक कार्यरत्त है जिनमें वरीय शिक्षिका सोनी रानी, कनीय शिक्षिका सुनीता कुमारी एवं शिक्षक परमानंद पाठक है;2. क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-1161, दिनांक-23.08.2024 के निर्गत आदेश में कनीय शिक्षकों पर मौखिक रूप से विद्यालय का प्रभार नहीं लेने के कारण सुनीता कुमारी एवं परमानंद पाठक पर UDISE पर इन्ट्री एवं छात्रों के आधार कार्ड निर्माण कार्य बाधित किए जाने का निराधार आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया है जबकि ये दोनों शिक्षक प्रभार में भी नही थे तथा इन्हें निलंबित करने का नियमावली में सिर्फ नियोजन इकाई को अधिकार है ;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजन इकाई के अधिकार को नियम के विरूद्ध कार्य करने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा के विरूद्ध कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?