क्या मंत्री, परिवहन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:-क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात् मृतक के आश्रित को 5 लाख मुआवजा राशि देने का प्रावधान है परन्तु औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड के पंचायत रतनपुर, ग्राम- सदीपुर, निवासी नन्हकुल सिंह, पिता - जगदेव सिंह की दिनांक -3/7/2022 को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद सदर अस्पताल, औरंगाबाद में इलाज के दौरान दिनांक-9/7/2022 को मृत्यु हो गयी थी जिसका ओबरा थाना में दर्ज वाद सं०-276/22 है तथा विभाग द्वारा सत्यापन किए जाने के वावजूद आज तक आश्रित के परिवार को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है; यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त मृतक के आश्रित को मुआवजा राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?