क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1.क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत मध्य विद्यालय, मौलानगर आवापुर में प्रधानाध्यापक द्वारा मध्याहन भोजन सामग्री का कुल 1,66,199/- रू० का अनियमितता किया गया है जिसके विरुद्ध जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा दिनांक 29.06.2024 को सुनवाई के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना सीतामढ़ी के ऊपर प्रपत्र "क" (आरोप-पत्र) गठित करने का आदेश दिया गया है किन्तु अभी तक प्रपत्र "क" (आरोप-पत्र) के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है, यदि हाँ तो क्या सरकार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?