क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अन्तर्गत दाखिल खारीज वाद सं०-4720/21-22 को अंचलाधिकारी शिवसागर द्वारा यह कहकर अस्वीकृत कर दिय गया कि विक्रेता रैयत के जमाबंदी में खेसरा दर्ज नहीं है, परन्तु इसके खिलाफ भूमि सुधार उप समहर्त्ता सासाराम, रोहतास के न्यायालय में अपील वाद सं०-74/2023-24 दाखिल हुआ, जिसमें मालूम चला कि अंचलाधिकारी शिवसागर द्वारा भुलवश अस्वीकृत लिख दिया गया है,2. क्या यह बात सही है कि भूमि सुधार उप समहर्त्ता सासाराम, द्वारा अंचलाधिकारी शिवसागर के अस्वीकृत आदेश को दिनांक-22.06.2023 को विखंडित करते हुए पुनः दाखिल खारिज करने हेतु आदेश दिया गया है, पर आज तक दाखिल खारिज नहीं किया गया है, अंचलाधिकारी द्वारा कोई न कोई कारण बताकर परेशान किया जा रहा है,3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर वर्णित वाद संख्या के दाखिल खारिज की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषी पदाधिकारी को दण्डित करने के साथ दाखिल खारिज करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?