क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-1. क्या यह बात सही है कि राज्य के पंचायती राज के अधीन न्याय के पद पर सरपंच एवं न्याय मित्र के माध्यम से गांव के छोटे छोटे मामले का समाधान होता है;2. क्या यह बात सही है कि सरपंच एवं न्याय मित्र के न्यायालय संचालन की सक्षम प्रावधान में संशोधन नहीं होने एवं संसाधन के अभाव में गांवों के पंचायत में भारी कठिनाई होती है;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा सभी सरपंचों एवं न्याय मित्रों के नियम में संशोधन करते हुए आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हां तो कबतक नहीं तो क्यों?