क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलांतर्गत थाना-भगवानपुर, पंचायत-माँगनपुर स्थित रोस्टर क्रमांक-814 के लिए अनुशंसित जन-वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु चयन समिति द्वारा अनियमितता के साथ प्रकाशित पूरी मेधा-सूची के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल में दायर पी०डी०एस० अपील वाद सं०- 37/2024 में आयुक्त न्यायालय ने जिला स्तरीय चयन समिति, वैशाली के निर्णय को निरस्त कर नियमानुसार चयन का निर्देश दिया, परंतु इसकी अवहेलना करते हुए निम्न योग्यताधारी व्यक्ति का चयन कर लिया गया है , यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त विधिक निर्णयानुरूप उच्च योग्यताधारी व्यक्ति का चयन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?