क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा 41-65 किलोग्राम तक की बोरी लोडिंग/अनलोडिंग का न्यूनतम निर्धारित मजदूरी दर 11.64 रूपये है,2. क्या यह बात सही है कि SFC गोदाम गड़खा जिला सारण सहीत बिहार के अन्य सभी SFC गोदामों में 50 किलोग्राम के बोरी का लोडिंग एवं अनलोंडिग का कार्य मजदूरों द्वारा कराया जाता है, परन्तु श्रम संसाधन विभाग के उक्त निदेश का अनुपालन संवेदकों द्वारा नहीं किया जाता है साथ ही मजदुरी राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में भी नहीं किया जाता है,3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इसकी जाँच कराते हुये दोषी संवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही मजदूरों के निर्धारित मजदुरी का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?