क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत अंचल अधिकारी, छपरा सदन के जमाबंदी पुर्नजीवित अभिलेख संख्या-25/23-24 में जो लगान रसीद जमा किया गया है उसमें जमाबंदी संख्या-22 अंकित है लेकिन राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल-खारिज मुकदमा संख्या-5318/22-23 में जमाबंदी संख्या-512/2840 बताया गया है, तथा अपर समाहर्त्ता (राजस्व) सारण के पत्रांक-1854 दिनांक-29.06.2024 द्वारा इस संबंध में आदेश पारित किया गया है,यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है,नहीं, तो क्यों ?