क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1.क्या यह बात सही है कि संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक 183, दिनांक 19-02 -2021एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 8841, दिनांक 02-06-2012 निर्गत है कि माननीय सदस्य के पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर कृत कार्रवाई से माननीय सदस्यों को अवगत कराया जाना है;2. क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 30.07.2024 पत्रांक 220 / 24 को पत्र लिखकर पुलिस महानिदेशक, पटना को औरंगाबाद जिला अंतर्गत बारुण थाना कांड संख्या 334/24 पर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया परंतु प्रश्न कर्ता के उक्त प्रश्न पर कोई कार्यवाई विभाग द्वारा नहीं की गई हैं;3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो संसदीय कार्य विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश का अनुपालन नहीं करने का औचित्य क्या है?