क्या मंत्री ,समाज कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह बात सही है कि राज्य में उभयलिंगी व्यक्ति नियम, 2020 की नियम 4 'पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पद्धति' की उपनियम (1) एवं (2) के तहत किसी उभयलिंगी व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रपत्र-2 के तहत एक शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा और कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगे जाने का प्रावधान है फिर भी आवेदक मो० शमीम, हफीजुल हालदार, प्रगति अवस्थी व पूजा खोजया को प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रपत्र-2 में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट, बक्सर द्वारा पत्रांक 2084 /बा०सं०, दिनांक 06/12/2024 के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर/चक्की/बक्सर को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में निदेश दिया है, यदि हाँ तो सरकार उभयलिंगी व्यक्ति को प्रमाण पत्र निर्गत करने में नियम के उलंघन करने वाले पदाधिकारी पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?