क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-क्या यह बात सही है कि 2011-12 में STET और B.Ed. उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों में से 80% अभ्यर्थियों का नियोजन हो चुका है और शेष 20% अभ्यर्थियों के लिए अलग नियम के तहत नियम BPSC के द्वास बहाली किया जा रहा है और उन शेष बचे अभ्यर्थियों का उम्र सीमा भी समाप्त हो चुका है और वे अब BPSC द्वारा आयोजित TRE परीक्षा में भी सम्मिलित नही हो पा रहे हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित नियम के अनुसार एक साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए दो नियम न्याय संगत नही है; यदि हाँ तो सरकार शेष 20% अम्यर्थियों का नियोजन पूर्व के नियम के अनुसार करने का विवार रखती है,नहीं तो क्यो?