क्या मंत्री,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वनत विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1.क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत दैनिक पशु रक्षक कर्मी लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहें है, परन्तु इन कर्मियों को अभीतक अकुशल श्रेणी का भुगतान किया जा रहा है;2.क्या यह बात सही है कि उक्त् कर्मी को माननीय हाई कोर्ट अठारह हजार रुपए न्यून्तम वेतन देने का आदेश दिया गया था;3.क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के खिलाफ बिहार सरकार ने एल0पी0ए0 नं0-1701/2018 हाई कोर्ट में दायर किया गया था जिसको हाई कोर्ट एल0पी0ए0 नं0-1701/2018 को निष्पादित करते हुए सक्षम पदाधिकारी को तीन महिने अन्दर इन कर्मियों को वर्ष 2018 से 18 हजार न्यनतम वेतन देने का आदेश दिये है;4.यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पशुरक्षक दैनिक कर्मियों को 2018 से 18 हजार मानदेय (वेतन) देने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों?