क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 48 की उपधारा(1) में निर्धारित है कि नगरपालिका अपने कार्य संचालन हेतु प्रत्येक माह कम से कम एक बार बैठक करेगी, परंतु नगर परिषद्, बलिया, जिला बेगूसराय की बैठक वर्ष 2024 में 12 बार के बदले मात्र तीन बार ही की गयी है,2. क्या यह बात सही है कि मुख्य पार्षद, नगर परिषद, बलिया, के पुत्र के खाता सं०-41711053755 में डोर टु डोर कचरा कलेक्शन करनेवाली आउटसोर्सिंग कम्पनी के खाता सं०-18880210001349 से दिनांक 3.6.2024 को 3.00 लाख रूपये रिश्वत की राशि स्थानांतरित की गयी है,3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नियमानुकूल बैठक नहीं बुलाने एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी से पैसे की वसूल करने वाले के खिलाफ कौन सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं तो क्यों?