क्या मंत्री,स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:1. क्या यह बात सही है कि बजट के मुख्य शीर्ष 2211 के तहत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र के अंतर्गत सी0एम0ओ0/ए0सीएम0ओ0 द्वारा वर्ष 1982 में राज्य में 2140 ऐच्छिक/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गयी थी जिन्हें 2005-06 से राज्य स्वास्थ्य समिति से मानदेय मिलता था;2. क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षक के पद को समाप्त करने का निर्णय हुआ परंतु स्वास्थ्य विभाग,बिहार द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षक के साथ ऐच्छिक/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को शामिल कर बिना कोई पत्र निर्गत किये ऐच्छिक/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की सेवा को 2017 से समाप्त कर दिया गया;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जन स्वास्थ्य रक्षक के मामले से अलग करते हुए ऐच्छिक/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का समायोजन चतुर्थ श्रेणी कर्मी के रूप में करने का विचार रखती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?