क्या मंत्री,स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:1. क्या यह बात सही है कि एन0एच0एम0 के तहत बिहार में 2005 से वैक्सीन कूरियर सेवा (AVD) कार्यरत हैं जिनसे सप्ताह में दो दिन कार्य लेकर उन्हें प्रतिदिन 90 रूपये मानदेय दिया जाता है,2. क्या यह बात सही है कि वैक्सीन कूरियर को देय मानदेय न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम है जिसके कारण इनके भरण पोषण में कठिनाई होती है,3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वैक्सीन कूरियर को देय मानदेय को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?