क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-1. क्या यह बात सही है कि जिला-मधुबनी के अंचल राजनगर के अन्तर्गत पंचायत कोइलख एवं राँटी मौजे के रैयतों का जमीन से संबंधित पंजी -2 रजिस्टर क्षतिग्रस्त रहने के कारण अधिकांश रैयतों का परिमार्जन, दाखिल-खारिज का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, यदि हाँ तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई कर दाखिल- खारिज से संबंधित मामलो का निपटारा करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?