क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे किः-क्या यह बात सही है कि वैधानिक रूप से अपनी माँगों के लिये हड़ताल में गये आँगनबाड़ी पर्यवेक्षकों को सजा के रूप में उनके 17 वर्षों के अनुभव को घटाकर 09 वर्ष कर दिया गया है, जो सेवा शर्तो एवं संवैधानिक अधिकारों का उल्ल्घन है, यदि हाँ तो सरकार आँगनबाड़ी पर्यवेक्षकों को हड़ताल की सजा में कम किये गये अनुभव को यथावत रखने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों ?