क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा बिहारी मजदूरों के अपने प्रदेश से बाहर असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित को दो लाख रूपया जबकि राज्य के अन्दर मृत्यु होने पर चार लाख रूपया मुआवजा देने का प्रावधान है;2. क्या यह बात सही है कि बिहारी मजदूरों का दूसरे प्रदेशों में मृत्यु होने पर आश्रित को मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, थाना में दर्ज सनहा की कॉपी प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रवासी मजदूरों के मृत्यु के बाद आश्रित को मुआवजा चार लाख रूपया एवं शव लाने हेतु 20,000 रूपया अनुदान तथा अपने विभागीय माध्यम से मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र, दर्ज सनहा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?