क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि जनवितरण प्रणाली के दुकान से उपभोक्ताओं को उसना चावल दिये जाने का प्रावधन है,2. क्या यह बात सही हैं कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र के बिहारीगंज प्रखण्ड के मोहनपुर पंचायत में जनविरण प्रणाली की दुकान से महादलित टोला के उपभोक्ताओं को माह जनवरी एवं फरवरी 2025 में अरवा चावल की आर्पूति की गयी तथा अभी भी बिहारीगंज बिधान सभा क्षेत्र में अरवा चावल का ही आर्पूति किया जा रहा है जो नियम विरूद्व है;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इसकी जॉच कराकर दोषी कार्रवाई करते हुए उपभोक्ताओं को उसना चावल की आर्पूति कबतक करवाने का विचार रखती है,नहीं तो क्यों?