क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के प्रखण्ड-अकबरपुर के अचंलाधिकारी द्वारा थाना नं0-389 मौजा- बड़ैल, खेसरा नं0-391, 392 में एराजी -40 डीसमिल जमीन का टाईटिल सूट नं0-185/19, सी0जी0एम0 कोर्ट, नवादा में सुनवाई हेतु लंबित रहने के उपरान्त भी अंचल कार्यालय अकबरपुर के पत्रांक -101 दिनांक-28.01.2026 द्वारा 1935 से विधिवत् रूप से काबिज जमीन मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने एवं जमीन का चहारदिवारी करने का आदेश संबंधित थाना प्रभारी को दिया गया है;यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित भूमि का न्यायालय के न्यायादेश आने तक जमीन का सीमांकन एवं चहारदिवारी निर्माण पर रोक लगाते हुए दोषी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?