क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में निजी कोचिंग संस्थानों एवं उनसे संबद्ध छात्रावासों (होस्टलों) के नियमन हेतु वर्तमान में कोई प्रभावी व्यवस्था लागू नहीं है; यदि हाँ, तो क्या सरकार इनके पंजीकरण, शुल्क नियंत्रण तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम/कानून लाने का विचार रखती है,नहीं तो क्यों?