क्या मंत्री,सहकारिता विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—1-क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत महारस पैक्स में प्रबंधक के पद पर कार्यरत श्रीमती गुड्डी कुमारी के संबंध में संयुक्त निबंधक, कोशी प्रमण्डल द्वारा दिनांक 30.08.2025 को निर्गत न्यायिक आदेश,पत्रांक–413 में उन्हें वैध प्रबंधक मानते हुए पद पर बने रहने का निर्देश दिया गया तथा स्पष्ट किया गया कि यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक किसी न्यायालय अथवा वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई भिन्न आदेश पारित नहीं किया जाता;2-क्या यह बात सही है कि किसी भी न्यायालय अथवा वरीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश को निरस्त नहीं किए जाने के बावजूद उसी संयुक्त निबंधक द्वारा पत्रांक-36, दिनांक 21.01.26 जारी कर अपने ही अंतिम आदेश पर रोक लगा दी गई,यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई एवं महिला पैक्स प्रबंधक को न्याय एवं राहत प्रदान करने का विचार रखती है,नहीं, तो क्यों?