क्या मंत्री,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1.क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के गुरूआ प्रखंड के सिमारू पंचायत के नवाबचक ग्राम के श्री अशोक कुमार, श्री कृष्ण मुरारी सिंह, राजेंद्र सिंह, राम नंदन प्रसाद सहित अनेक रैयतों का जमीन थाना नंबर 619 के खाता संख्या 63 का प्लॉट नंबर 39 एवं खाता संख्या 70 का प्लॉट नंबर 369 में स्थित है तथा उक्त जमीन का जमाबंदी 30 वर्ष से कायम है;2.क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा नहर निर्माण हेतु किया जा रहा है और जमीन को मलिक गैर मजरूआ बता कर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है जबकि यह जमीन रैयती है और हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है;यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक उक्त जमीन को नियमानुसार रैयती घोषित करते हुए रैयतों को मुआवजा देने का विचार रखती है,नहीं तो क्यों ?