क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि एन0एच0-19 फोरलेन निर्माण हेतु सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखंड के रामपुर आमी मौजा के खाता सं0-387,379, खेसरा सं0-710/2012 भूमि का अधिग्रहण आठ वर्ष पूर्व किया गया तथा भूस्वामी को मुआवजा भुगतान हेतु नियमानुसार तीन नोटिस दिये बगैर कार्यालय अभिलेख में नोटिस प्राप्ति की गलत सूचना दर्ज कर मुआवजा राशि को जिला भूअर्जन कार्यालय, सारण के पत्रांक-673, दिनांक-05.03.2020 द्वारा सक्षम न्यायालय में जमा कर दिया गया है;2. क्या यह बात सही है, कि भूस्वामियों से प्राप्त अभिश्रव के आलोक में भूअर्जन कार्यालय सारण द्वारा मात्र एक बार पत्रांक-1487/भू0अ0, दिनांक-17.06.2020 द्वारा मुआवजा राशि वापस करने हेतु सक्षम न्यायालय से अनुरोध किया गया परन्तु अबतक राशि वापस नहीं किया गया है;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए मुआवजा भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?