क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सड़क हादसे ( विशेषकर हिट- एंड रन ) में मृत्यु होने पर परिवहन विभाग द्वारा मृतक के आश्रितों को 5,00,000 ( पाँच लाख) रुपया की मुआवजा राशि दी जाती है एवं आश्रितों के परिजनों को थाना स्तर से सी-4(C-4) फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होता है;(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सिवान एवं गोपालगंज जिलों सहित अन्य कई जिलों में सड़क हादसे में मृत आश्रितों के द्वारा किए गए 250 से अधिक आवेदन भुगतान हेतु लंबित हैं;(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सिवान एवं गोपालगंज जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में लम्बित सड़क हादसे में मृतको के आश्रितों को कबतक मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?