क्या मंत्री,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1.क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलार्न्तगत मोहिउद्दीननगर प्रखंड के पंचायत-कल्याणपुर बस्ती पश्चिम के पंचायत भवन की भूमि जिसका खाता सं0-320,खेसरा सं0-3328,रकवा-02,दो कट्ठा जमीन माननीय राज्यपाल,बिहार सरकार के नाम से 21.12.1987 को दस्तावेज सं0-10807/1987 द्वारा दान में दी गई है; जिस पर दो कमरा, शौचालय सहित पंचायत भवन संचालित है,शेष जमीन दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;2.क्या यह बात सही है कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी,समस्तीपुर के पत्रांक-2857/दिनांक-24.07.2023 एवं पत्रांक-3656/दिनांक-03.08.2023 द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश होने तथा विभागीय वरीय पदाधिकारी एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अंचलाधिकारी द्वारा भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमणमुक्त नहीं कराया गया है;यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो सरकार कबतक उक्त भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कराने एवं दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है,नहीं तो क्यों ?