क्या मंत्री, समान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि:-1. क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार राज्य में खरवार जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं;2. क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के परिपत्र सं०-118 दिनांक-17.06.1988 की कंडिका-02 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है जिसके अनुरूप खतियान के अतिरिक्त साक्ष्यों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है, जबकि कैमूर जिला के प्रखंड रामगढ़, दुर्गावती, नुआव में खरवार समुदाय से अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए खतियान की मांग की जा रही है ;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त जिला के प्रखंड में खतियान के अतिरिक्त साक्ष्यों के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र कब तक निर्गत करने की विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?